ज़ी बिज़नेस के नाम से Telegram पर मिल रहे टिप्स तो रहें सावधान, अनिल सिंघवी या किसी एंकर का नहीं है यहां चैनल
जी बिजनेस ने बताया है कि उसका या उससे जुड़े किसी भी एंकर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर कोई चैनल नहीं है.
शेयर बाजार में पैसा लगाकर अमीर बनने का सपना सब देखते हैं, लेकिन मार्केट की जानकारी के अभाव में लोग इधर-उधर से टिप लेकर अपना नुकसान कर लेते हैं. ऐसे में अगर आपको भी जी बिजनेस के नाम से कोई टिप देता है, तो सावधान हो जाएं. जी बिजनेस, अनिल सिंघवी या चैनल से जुड़े किसी भी एंकर का टेलीग्राम पर कोई चैनल नहीं है. जी बिजनेस ने लोगों से सभी जानकारियों को केवल ऑफिशियल सोर्स से ही प्राप्त करने की सलाह दी है.
Zee Business और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने ट्वीट कर कहा कि जी बिजनेस या इससे जुड़े किसी भी एंकर का टेलीग्राम पर कोई भी चैनल नहीं है. इसलिए लोगों को जी बिजनेस या इससे मिलते-जुलते नाम वाले टेलीग्राम चैनलों से सावधान रहना चाहिए.
🔸सावधान !#ZeeBusiness, मेरा और हमारे किसी भी एंकर का टेलीग्राम पर कोई चैनल नही हैं । #telegramchannel #telegramgroup #TelegramTips https://t.co/xqRU3wlcTK
— Anil Singhvi Zee Business (@AnilSinghvi_) January 13, 2022
सेबी ने कसा बुल रन पर शिकंजा
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गौरतलब है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर चल रहे 'बुल रन' नाम के चैनल पर कार्रवाई की है. सेबी ने बताया कि टेलीग्राम पर बुल रन चलाने वाले लोग पहले खुद कुछ शेयर खरीदते थे, फिर लोगों को भ्रामक जानकारी देकर इन शेयरों को बढ़े हुए दामों में बेच देते थे. ऐसा करके चैनल से जुड़े 6 लोगों ने 2.84 करोड़ रुपए का अवैध लाभ (Unlawful Profit) कमाया है. सेबी ने इन 6 लोगों के खिलाफ ऑर्डर पास किया है.
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सेबी से नहीं हैं रजिस्टर्ड
सेबी ने अपनी जांच में पाया कि टेलीग्राम पर चैनल चला रहे इन लोगों के पास सेबी का रजिस्ट्रेशन तक नहीं है. इन लोगों ने 10 महीने में 2.84 करोड़ रुपये तक का मुनाफा कमाया है. ये लोग पहले भारी मात्रा में स्मॉलकैप कंपनियों के शेयर खरीदते थे और लोगों को इसमें पैसा लगाने के लिए गलत जानकारी देते थे. बाद में ऊंचे दामों में इन शेयरों को बेच देते थे.
सेबी ने लिया एक्शन
सेबी ने बताया कि इन लोगों ने सेबी के नियमों का उल्लंघन किया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए सेबी ने इन्हें शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है. अब ये 6 लोग अगले आदेश तक बाजार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे. इन लोगों से पूरे रकम की भी वसूली की जाएगी.
08:43 PM IST